Punjab Property Owner News – पंजाब में प्रॉपर्टी मालिकों को बड़ी राहत: तीन महीने की एमनेस्टी स्कीम शुरू, 30 जून तक मिलेगा लाभ
Punjab Property Owner News – पंजाब सरकार ने प्रॉपर्टी मालिकों के लिए एक विशेष एमनेस्टी स्कीम शुरू की है, जिससे डिफॉल्टर आवंटियों को राहत मिलेगी। यह स्कीम 30 जून 2025 तक लागू रहेगी, और इसके तहत प्रॉपर्टी मालिक बिना किसी जुर्माने के अपनी बकाया राशि जमा कर सकते हैं।
कौन उठा सकता है इस स्कीम का लाभ?
✔ जो लोग PUDA या अन्य विकास प्राधिकरणों से आवंटित प्लॉट या भूमि के पैसे समय पर जमा नहीं कर पाए।
✔ जिन्होंने अलॉटमेंट के बाद तय समय में निर्माण कार्य नहीं किया।
👉 ऐसे आवंटी अब अपनी बकाया राशि स्कीम ब्याज के साथ एकमुश्त जमा कर सकते हैं, बिना किसी अतिरिक्त जुर्माने के।
एमनेस्टी स्कीम के तहत क्या सुविधाएं मिलेंगी?
🔹 गैर-निर्माण शुल्क में 50% की छूट
🔹 आईटी सिटी, एसएएस नगर और अन्य संस्थागत/औद्योगिक प्लॉट के लिए एक्सटेंशन फीस सिर्फ 2.50%
🔹 आवंटियों को सभी शर्तों को पूरा करने के लिए 3 साल का अतिरिक्त समय
कैसे मिलेगी राहत?
🟢 बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी मालिकों को फायदा मिलेगा, क्योंकि उन्हें अतिरिक्त पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी।
🟢 जिन्होंने समय पर निर्माण नहीं किया, वे अब राहत के साथ अपने बकाए को क्लियर कर सकते हैं।
🟢 सरकार को भी राजस्व में बढ़ोतरी होगी, जिससे शहरी विकास योजनाओं को और बढ़ावा मिलेगा।
कैसे करें आवेदन?
💼 इच्छुक प्रॉपर्टी मालिक PUDA और अन्य संबंधित विकास प्राधिकरणों के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
📝 एमनेस्टी स्कीम का लाभ उठाने के लिए अंतिम तिथि 30 जून 2025 निर्धारित की गई है।
यह स्कीम पंजाब में बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी मालिकों के लिए राहत लेकर आई है और सरकार की एक सकारात्मक पहल के रूप में देखी जा रही है।
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