Haryana Divyang Pension – हरियाणा में बड़ी राहत: अब इन 21 तरह के दिव्यांगजन को भी मिलेगी पेंशन
Haryana Divyang Pension – हरियाणा सरकार ने दिव्यांग पेंशन योजना के तहत पात्रता का दायरा बढ़ा दिया है। अब थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को भी ₹3,000 मासिक पेंशन दी जाएगी।
किन्हें मिलेगा लाभ?
🔹 केवल हरियाणा के मूल निवासी ही इस योजना के पात्र होंगे।
🔹 आवेदक को हरियाणा में कम से कम 3 साल से निवास करना अनिवार्य होगा।
🔹 18 वर्ष से अधिक उम्र के मरीज ही विकलांग पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
🔹 इस योजना का लाभ तीन लाख रुपये वार्षिक आय तक के परिवारों को ही मिलेगा।
🔹 60% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को पेंशन का प्रावधान किया गया है।
इन 21 श्रेणियों के दिव्यांगजन को मिलेगी पेंशन
✅ लोकोमोटर विकलांगता
✅ कुष्ठ रोग
✅ सेरेब्रल पाल्सी
✅ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी
✅ अंधापन
✅ कम दृष्टि (लो विजन)
✅ सुनने की अक्षमता
✅ भाषा विकलांगता
✅ बौद्धिक विकलांगता
✅ विशिष्ट सीखने की विकलांगता
✅ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार
✅ मानसिक बीमारी
✅ क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां
✅ मल्टीपल स्क्लेरोसिस
✅ पार्किंसंस रोग
✅ सिकल सेल रोग
✅ शारीरिक अपंगता
✅ हीमोफीलिया
✅ थैलेसीमिया
✅ एसिड अटैक पीड़ित
✅ बौना कद (ड्वार्फिज्म)
कैसे करें आवेदन?
लाभार्थी हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी समाज कल्याण कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। जल्द ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू होने की उम्मीद है।
हरियाणा सरकार के इस फैसले से दिव्यांगजन और उनके परिवारों को आर्थिक सहारा मिलेगा। अब देखना होगा कि इस योजना का क्रियान्वयन कितना प्रभावी होता है!
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