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Haryana Government News – हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को मिलेगी जॉब सिक्योरिटी!

Haryana Government News – हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को मिलेगी जॉब सिक्योरिटी!

Haryana Government News – हरियाणा सरकार जल्द ही 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए नए नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की समिति गठित की गई थी, जिसने कई बैठकों के बाद नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया।

अब यह मसौदा मुख्य सचिव अतुल अग्रवाल के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भेजा गया है। उनकी मंजूरी मिलते ही नए नियमों को लागू कर दिया जाएगा। इस फैसले से अस्थायी कर्मचारियों को रोजगार की स्थिरता और सुरक्षा मिलेगी, जिससे वे बिना किसी नौकरी खोने के डर के साथ काम कर सकेंगे।

क्या है नया बदलाव?

अब तक आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के तहत कार्यरत कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन अब सरकार ने नए नियमों में स्पष्ट कर दिया है कि इन कर्मचारियों को भी रोजगार सुरक्षा मिलेगी।

👉 कौन-कौन से कर्मचारी होंगे लाभार्थी?

वे सभी कर्मचारी जो 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी कर लेंगे।

जिनका मासिक वेतन ₹50,000 से कम है।

आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1, पार्ट-2 और हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी।

सर्विस ब्रेक के बावजूद भी मिलेगी जॉब सिक्योरिटी!

अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान सर्विस ब्रेक आ गया है, तो भी उसे जॉब सिक्योरिटी का लाभ मिलेगा, बशर्ते:

✔ कम से कम 3 साल किसी भी विभाग में काम किया हो।

✔ हर साल कम से कम 240 दिन का वेतन प्राप्त किया हो।

✔ यदि चौथे साल में किसी कारणवश 240 दिन का वेतन नहीं मिला, लेकिन पांचवें और छठे साल में मिला, तो भी उसे 5 साल की निरंतर सेवा मानी जाएगी।

✔ यदि किसी कर्मचारी ने पहले 3 साल चपरासी के रूप में काम किया और फिर नौकरी छूट गई, लेकिन छठे और सातवें वर्ष में फिर से 240 दिन का वेतन पाया, तो उसे भी 5 साल की सेवा पूरी करने वाला माना जाएगा।

इस फैसले से क्या बदलेगा?

✅ अस्थायी कर्मचारियों को स्थिरता मिलेगी, जिससे वे बिना नौकरी खोने के डर के काम कर सकेंगे।

✅ पहली बार, बोर्ड, निगम और विभागों में काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को कानूनी रूप से जॉब सिक्योरिटी मिलेगी।

✅ सर्विस ब्रेक के नियमों में ढील मिलने से हजारों कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का लाभ मिलेगा।

✅ हरियाणा सरकार के इस फैसले से 1.20 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी और उनका भविष्य सुरक्षित होगा।

जल्द ही इन नियमों को नोटिफाई किया जाएगा, जिससे हजारों कर्मचारियों के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा आएगी। यह फैसला सरकार की कर्मचारी हितैषी नीति को दर्शाता है और एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।

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