Le Corbusier Foundation

Le Corbusier Foundation – ली कॉर्बुज़ियर फाउंडेशन और चंडीगढ़ हेरिटेज कमेटी की कानूनी स्थिति दर्ज करें: हाई कोर्ट

Le Corbusier Foundation – ली कॉर्बुज़ियर फाउंडेशन और चंडीगढ़ हेरिटेज कमेटी की कानूनी स्थिति दर्ज करें: हाई कोर्ट

Le Corbusier Foundation – पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह ली कॉर्बुज़ियर फाउंडेशन, पेरिस और चंडीगढ़ हेरिटेज कमेटी की कानूनी स्थिति के साथ-साथ उन शर्तों और नियमों का रिकॉर्ड प्रस्तुत करे, जिनके आधार पर हाई कोर्ट के मूल भवन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था।

याचिका और समग्र विकास योजना का मुद्दा

यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की खंडपीठ ने हाई कोर्ट कर्मचारी संघ के सचिव विनोद धतेरवाल द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान दिया।

यह याचिका हाई कोर्ट की समग्र विकास योजना के क्रियान्वयन से संबंधित है, जिसमें बहुमंजिला इमारतों का निर्माण शामिल है ताकि अतिरिक्त स्थान की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर

हाई कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 के सामने बरामदा बनाने के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी।

पार्किंग और हरित क्षेत्र का मुद्दा

सुनवाई के दौरान बार एसोसिएशन ने हाई कोर्ट भवन के पीछे पार्किंग की कमी का मुद्दा उठाया। अदालत को बताया गया कि कच्ची पार्किंग है, जहां या तो पेड़ नहीं हैं या बहुत कम हैं।

खंडपीठ ने यूटी प्रशासन को निर्देश दिया कि वह शपथपत्र दाखिल करे, जिसमें यह स्पष्ट हो कि कच्ची पार्किंग क्षेत्र में हरित पेवर्स क्यों नहीं लगाए जा सकते।

यूटी प्रशासन ने आपत्ति जताई कि कच्चा पार्किंग क्षेत्र एक हरित क्षेत्र है। इसके जवाब में अदालत ने सुझाव दिया कि “कच्ची पार्किंग को इस तरह विकसित किया जा सकता है कि वह वाहनों की आवाजाही में बाधा न बने और साथ ही हरित आवरण को भी बढ़ावा मिले।”

सड़क निर्माण और यातायात प्रबंधन

उत्तर मार्ग और जन मार्ग के चौराहे पर सभी चार तरफ slip roads बनाने का कार्य 20 दिसंबर, 2024 को आवंटित किया गया और मार्च 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।

रॉक गार्डन के प्रवेश मार्ग को चौड़ा करने का कार्य भी चल रहा है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस कार्य से यातायात के सुचारु प्रवाह में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।

वन क्षेत्र का उपयोग

रॉक गार्डन के जूटिंग आउट हिस्से में स्थित 0.2159 हेक्टेयर वन क्षेत्र को गैर-वन भूमि में बदलने के लिए, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में ₹22,54,689 जमा किए गए।

केंद्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने अदालत को आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति का आदेश जारी किया जाएगा।

पार्किंग की समस्या पर चिंता

बार एसोसिएशन ने अतिरिक्त पार्किंग क्षेत्र और हाई कोर्ट परिसर के बीच यात्रा के लिए चार ई-रिक्शा उपलब्ध कराए हैं और एक सप्ताह के भीतर दो और प्रदान करने का वादा किया है।

हालांकि, शपथपत्र में कोर्ट परिसर के भीतर पार्किंग की कमी पर चिंता व्यक्त की गई। हाई कोर्ट ने इसे प्रशासनिक स्तर पर हल करने की आवश्यकता बताई।

आगे की सुनवाई

चंडीगढ़ प्रशासन को दिए गए निर्देशों के साथ, मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी, 2025 को निर्धारित की गई है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन और अन्य पक्ष इन मुद्दों का समाधान कैसे करते हैं।

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