UNESCO Status amid Capitol Complex Construction – यूनस्को का दर्जा और कैपिटल कॉम्प्लेक्स निर्माण विवाद: HC ने मांगी स्पष्टता
UNESCO Status amid Capitol Complex Construction – पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह हाई कोर्ट के मूल भवन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किए जाने की शर्तों और शर्तों से संबंधित दस्तावेज़ अदालत में प्रस्तुत करे।
इसके अलावा, प्रशासन से चंडीगढ़ हेरिटेज कमेटी और ले कॉर्बुज़ियर फाउंडेशन, पेरिस की कानूनी स्थिति से जुड़े दस्तावेज़ भी मांगे गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर
यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 नवंबर के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के बाद आया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट के बाहर एक बरामदे के निर्माण से संबंधित था।
चंडीगढ़ प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि यदि हाई कोर्ट का आदेश बिना यूनेस्को की स्वीकृति के लागू किया गया, तो इससे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा खोने का खतरा हो सकता है।
2023 की जनहित याचिका और विवाद का इतिहास
यह मामला 2023 में दायर एक जनहित याचिका (PIL) से जुड़ा है। यह याचिका हाई कोर्ट कर्मचारी संघ के पदाधिकारी विनोद धतेरवाल ने दाखिल की थी। याचिका में बढ़ते यातायात और स्थान की कमी को देखते हुए हाई कोर्ट परिसर के समग्र विकास की मांग की गई थी।
लगभग एक दशक पहले बनाए गए इस विकास योजना में बहुमंजिला इमारतों का निर्माण शामिल था। हालांकि, 2016 में कैपिटल कॉम्प्लेक्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किए जाने के बाद इस योजना को रोक दिया गया।
कैपिटल कॉम्प्लेक्स और इसका महत्व
कैपिटल कॉम्प्लेक्स, जिसे प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुकार ले कॉर्बुज़ियर ने डिज़ाइन किया था, चंडीगढ़ की वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है। यह साइट 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा बनी और 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें ओपन हैंड मॉन्यूमेंट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, टॉवर ऑफ शैडो, ज्योमेट्रिक हिल, विधानसभा भवन, और सचिवालय शामिल हैं।
विवाद के कारण और समाधान की राह
चंडीगढ़ प्रशासन को हेरिटेज कमेटी और यूनेस्को की शर्तों के बारे में स्पष्टता देने को कहा गया है ताकि हाई कोर्ट परिसर के समग्र विकास योजना के मामले की जांच की जा सके। वकीलों का कहना है कि इन दस्तावेजों से यह समझने में मदद मिलेगी कि क्या इस विकास योजना को आगे बढ़ाया जा सकता है।
यूनेस्को का प्रभाव
हेरिटेज साइट बनने के बाद, चंडीगढ़ प्रशासन को कई परियोजनाओं को रोकना पड़ा। 2023 में, यूनेस्को ने कैपिटल कॉम्प्लेक्स में तीन बड़ी परियोजनाओं को यह कहते हुए रोक दिया कि यह साइट की “ओवरऑल यूनिवर्सल वैल्यू” (OUV) को प्रभावित कर रही हैं।
इन परियोजनाओं में शहीद स्मारक, अदालत कक्षों का निर्माण, मल्टी-लेवल अंडरग्राउंड पार्किंग, और एसी चिलर प्लांट की परियोजनाएं शामिल हैं।
इस मामले में हाई कोर्ट के निर्देश से न केवल विकास परियोजनाओं के भविष्य पर असर पड़ेगा, बल्कि चंडीगढ़ की ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण को लेकर भी नई राह खुल सकती है।
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